एक जनवरी से ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन के लिए बने नए नियम लागू हो जाएंगे
ब्यूरो रिपोर्ट राजेश प्रसाद
जगदलपुर नए साल में एक जनवरी से ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन के लिए बने नए नियम लागू हो जाएंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के आदेश पर छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों का पंजीयन को लेकर नियम बदलने जा रही है।
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता खत्म हो गई है तो 31 दिसंबर से पहले उनका नवीनीकरण करा लें, अन्यथा दस्तावेज की वैधता खत्म होने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना काल के दौरान जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस आरसी, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैद्यता खत्म हो गई है, उनके नवीनीकरण के लिए तिथि सरकार ने कई बार बढ़ाई है। सरकार ने यह अवधि मई से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी थी। मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन एक जनवरी 2021 से अवैध लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लेने की कार्रवाई होगी।
प्रदेशभर में ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों का पंजीयन प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट के करीब 20 हजार ऐसे मामले है, जिनकी वैधता मई में समाप्त हो चुकी है और अभी तक वाहन चालकों ने नवीनीकरण नहीं कराया है। कोरोना काल के चलते इन्हें 31 दिसंबर तक की छूट दी गई थी।
इस मामले में दुर्ग आरटीओ अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि एक जनवरी से ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के पंजीयन, फिटनेस और परमिट को लेकर नियम बदल रहे हैं। 31 दिसंबर तक वैधता को लेकर छूट दी गई थी। इसके बाद जिन लोगों ने नवीनीकरण नहीं कराया है, उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा
Comments
Post a Comment