आरएफ 2812 सिदावंड की जंगल भूमि अतिक्रमण व जे.सी.बी. जप्त कार्यवाही पर संशय बरकरार
Viru report Rajesh Prasad
आरएफ 2812 सिदावंड की जंगल भूमि अतिक्रमण व जे.सी.बी. जप्त कार्यवाही पर संशय बरकरार
केशकाल। वनमंडल केशकाल अंतर्गत उप वन परिक्षेत्र कोहकामेटा के सिदावंड के कक्ष आर.एफ. 2812 में जडी बूटी के नाम से आरक्षित वन भूमि पर पडोस गांव बैजनपुरी के एक व्यक्ति द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर 2020 को जेसीबी क्रं. सीजी 27 एच 9937 के द्वारा अतिक्रमण कर साफ सफाई व खेत बनाने के उददेश्य से मेड बनाने की सूचना वन प्रबंधन समिति एवं वन सुरक्षा समिति सिदावंड को घटना की जानकारी मिली। घटना की सूचना वन प्रबंधन समिति के लोगों द्वारा क्षेत्र के डिप्टी रेंजर व वन परिसर रक्षक को तत्काल दी वन विभाग द्वारा तत्काल घटना स्थल कक्ष क्रं. आर.एफ. 2812 में पहॅुचकर रिजर्व फारेस्ट कक्ष में घुसकर अतिक्रमण
करना पाया गया तथा तत्काल आतिक्रमण में प्रयुक्त जो.सी.बी. को जप्त करते हुये जेसीबी एवं मामले को सुश्री मोना माहेश्वरी उप वनमंडलाधिकारी वन मंडल केशकाल को सुपुर्द किया गया हैं मामले पर उप वनमंडलाधिकारी केशकाल द्वारा जांच विवेचना में में लेते हुये अगामी कार्यवाही जारी रखा है। सुश्री मोना महेश्वरी एसडीओ केशकाल से मामले पर जानकारी लेने पर मौखिक जानकारी देते हुये बताया कि विभाग द्वारा जेसीबी क्रं. सीजी 27 एच 9937 के वन अपराध अधिनियम अंतर्गत पीओआर क्रं. 327/24 के तहत दिनांक 16 दिसम्बर 2020 को रिजर्व फारेस्ट कक्ष क्रं. आर.एफ.2812 से अतिक्रमण करते हुये जप्ति कर
डिवीजन आफिस केशकाल लाया गया है जिसकी सूचना न्यायालय केशकाल को प्रेषित किया है, उप वन मंडलाधिकारी केशकाल ने आगे जानकारी देते हुये बताया कि घटना के बारे में रिजर्व वन भूमि अतिक्रमण करने वाले भूमि का वन पट्टा मिलने की जानकारी दी किन्तु वन विभाग के सामने घटना दिनांक से समाचार लिखे जाने तक वन पट्टा वाली कोई भी प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ होने की जानकारी वन विभाग सूत्रों से प्राप्त हुआ है। वन विभाग सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कक्ष क्रं. आरएफ 2812 जो जडी बूटी औषध ़पादक क्षेत्र के लिये रिजर्व है, व वन पट्टा के संबंध में कोई भी पुष्टि विभागीय रिकार्ड में नहीं मिलना व आज तक उक्त वन खण्ड में कोई भी खेती, किसानी करने का भी प्रमाण विभाग कोे नहीं होने का जानकारी है, व चर्चा जोरो पर है, कि जांच विवेचना अधिकारी व उपवनमंडलाधिकारी द्वारा उक्त गंभीर मामले पर अगामी क्या कार्यवाही करेगें जिसके तहत सवाल उठ रहा है, कि एसडीओ फारेस्ट केशकाल द्वारा जप्त जेसीबी छोडेगें या उस पर कठोर कार्यवाही करते हुये जेसीबी को रासात कार्यवाही करेंगें या अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के उपर क्या कार्यवाही करेंगें। इस घटना के बाद आम लोगों में यह चर्चा जोरो पर है। कब्जा का प्रयास करने वाले व्यक्ति द्वारा कार्यवाही एवं जेसीबी को छोडाने के लिए अपना राजनितिक दबाव बनाने की दौड में है, इस मामले पर श्री ठाकुर नवीन वनमंडलाधिकारी एवं एसडीओ वनमंडल केशकाल की कार्यवाही पर सभी का पैनी नजर व चर्चा का बाजार गरम है।
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