महिला आयोग की अध्यक्ष ने आज निर्देशित किया की अब कोई लड़की किसी भी प्रताड़ना से न डरे आयोग के समक्ष आये
ब्यूरो रिपोर्ट राजेश प्रसाद
महिला आयोग की अध्यक्ष ने आज निर्देशित किया की अब कोई लड़की किसी भी प्रताड़ना से न डरे आयोग के समक्ष आये
कोंडागांव 05 नवंबर 2020/ महिला आयोग द्वारा उल्लेखनीय प्रकरणों में जिसमें आवेदिका की शिकायत पर महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने आवेदन को गंभीरता से संज्ञान लिया गया आवेदिका की यह शिकायत थी कि पति विवाह के 10 वर्ष पश्चात उसे छोड़कर दूसरा विवाह कर रहा है वर्तमान में शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद कोई भरण-पोषण राशि ना देकर उसे असहाय छोड़ दिया है महिला आयोग के द्वारा उभय पक्षों को सुनकर यह निर्णय लिया गया कि अनावेदक आवेदिका को एकमुश्त भरण-पोषण राशि 5 लाख देकर आपसी सहमति से तलाक ले सकेगा इसके अतिरिक्त आयोग की अध्यक्ष ने यह भी अनावेदक को निर्देशित किया कि आवेदिका को संपूर्ण राशि देने के पश्चात ही आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा जिस पर आवेदिका एवं अनावेदक ने सहमति दर्शाई और यह व्यक्त किया कि आवेदिका को एकमुश्त भरण पोषण राशि उसके खाते में हस्तांतरित करेगा।
एक अन्य उल्लेखनीय प्रकरण में आवेदिका ने अनावेदक के विरुद्ध यह शिकायत की अनावेदक द्वारा उसे प्रेम जाल में फंसाकर 1 लाख 27 हजार रुपए ऐठ लिए हैं और बाद में मारपीट गाली गलौज और बदनाम करने की धमकी देकर आवेदिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जिसे आयोग ने गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए प्रकरण को संज्ञान में लिया अनावेदक को यह निर्देशित किया कि आवेदिका को उसके पैसे वापस करें और माफी मांग कर संपूर्ण प्रकरण का निराकरण करें जिस पर अनावेदक ने माफी मांगते हुए संपूर्ण राशि 6 माह के भीतर वापस करने का आश्वासन दिया इस पर अभी आवेदिका ने सहमति और संतुष्टि जताई साथ ही अनावेदक ने आवेदिका को भविष्य में किसी भी प्रकार से मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की भी बात की आयोग के द्वारा संपूर्ण प्रकरण में आवेदिका एवं अनावेदक सहित गवाहों के समक्ष प्रकरण का निराकरण किया।
पत्रकारों से चर्चा करते हुएआयोग ने एक अन्य प्रकरण में आवेदिका की शिकायत पर परिवारिक प्रकरण का भी आपसी सहमति से निराकरण किया जिसमें पति पत्नी और सास, जेठ और देवर के मध्य हुए विवाद पारिवारिक झगड़े का निराकरण करते हुए यह निर्देश दिया कि सास जेठ एवं देवर आवेदिका बहु (पति पत्नी) को एक कमरे अतिरिक्त का कब्जा देकर परिवार में आपसी प्रेम कायम रखें तथा भविष्य में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें जिस पर वह पक्षों ने सहमति दर्शाई और अतिरिक्त एक कमरे की चाबी लाकर आयोग के समक्ष बहू (पति पत्नी) को चाबी सौंपी जिस पर दोनों पक्षों ने आयोग के समक्ष संतुष्टि जताई
एक अन्य प्रकरण में उभय पक्षों की पुलिस रिपोर्ट माननीय आयोग के नोटिस प्राप्त होते ही निराकृत किया गया उभय पक्षों ने पुलिस रिपोर्ट के पश्चात भी चालान प्रस्तुत ना होने की बात कही जिस पर आयोग ने संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि रिपोर्ट हुए प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई किया जाकर चालान प्रस्तुति अविलंब न्यायालय के समक्ष मामले का निराकरण शीघ्रता से हो सके इसके अतिरिक्त आयोग ने पुलिस रिपोर्ट पर शीघ्रता से संज्ञान लेने का भी निर्देश पारित किया।
सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता कु शमीम रहमान, महिला बाल विभाग से जिला कार्यक्रम अधिकारी ....एवं पुलिस प्रशासन उपस्थित रहे
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