जगदलपुर, जिला बस्तर में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 08 व्यक्तियों के विरूद्ध बस्तर जिला पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्यवाही।

 जगदलपुर, जिला बस्तर में  वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 08 व्यक्तियों के विरूद्ध बस्तर जिला पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्यवाही। 
 
प्रकरण में सम्मिलित मुख्य सूत्रधार एवं अन्य व्यक्तियों के संबंध में भी की जा रही जांच पड़ताल।

हिंदुस्तान समाचार जगदलपुर पुलिस महानिरीक्षक  सुन्दरराज पी.,  मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  दीपक कुमार झा द्वारा जॉंच टीम को प्रकरण में व्यावसायिक तरीके से विवेचना करते हुए प्रकरण में सम्मिलित सभी संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने निर्देषित किया गया।

  दिनांक 11.03.2021 के शायं को बस्तर जिला पुलिस एवं वन मण्डल के अधिकारियों को मुखबीर के माध्यम से कुछ संदिग्ध लोग जगदलपुर शहर में बाघ की खाल को लेकर शिवरात्रि में तांत्रिक पूजापाठ करने के लिए आने की सूचना मिला।

उक्त सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिला पुलिस बल एवं वन विभाग का संयुक्त टीम गठीत की गई थी। संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 12.03.2021 के भोर लगभग 03.00 बजे मुखबीर सूचना के आधार पर वाहन क्र. CG18 L/1184 सफेद रंग की महेन्द्रा ब्रावो स्पोट्स को दन्तेश्वरी मंदिर सामने रोक कर तलाशी करने पर एक बाघ की खाल लम्बाई 223 से.मी. तथा चैडाई 48 से.मी. बरामद की गई। मौके से कुल 08 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पाया गया कि जिला दन्तेवाड़ा के भांसी थाना क्षेत्र से दो व्यक्तियों से बाघ की खाल प्राप्त कर शिवरात्रि के अवसर पर पूजापाठ करने से सुख समृद्धि मिलने की मान्यता से जगदलपुर दन्तेश्वरी मंदिर के पास आना बताया गया। हिरासत में लिये गये व्यक्तियों का नाम विवरण निम्नानुसार हैः-

1) भोेमराज ठाकुर पिता  पदमसिंह ठाकुर 30 वर्ष निवासी तेतरखुटी वन विद्यालय के सामने जगदलपुर 

2) अरूण गोडियम पिता स्व. बुधराम गोडियम 30 वर्ष निवासी तहसीलपारा बीजापुर

3) पवन कुमार नक्का पिता स्व. भीमा नक्का 32 वर्ष निवासी जेलबाडा पारा बीजापुर 

4) राकेश ऐमला पिता स्व. लखमू ऐमला 25 वर्ष निवासी पदेरा चेरपाल बीजापुर

5) बाबुलाल मज्जी पिता स्व. पोट्टी मज्जी 30 वर्ष अस्पताल वार्ड बीजापुर 

6) हर प्रसाद गावडे पिता  भादूराम गावडे 41 वर्ष निवासी संजय नगर दन्तेवाडा

7)सुरेन्द्र कुमार देवांगन पिता रतनलाल देवांगन 43 वर्ष GAD कालोनी दन्तेवाडा

8) अनिल नक्का पिता श्री रामलाल नक्का 25 वर्ष पेदा कोडेपाल थाना नैमेड बीजापुर 

  उपरोक्त सरल क्र. 01 जिला पुलिस बल बस्तर व सरल क्र. 02 से 05 तक जिला पुलिस बल बीजापुर एवं सरल क्र. 06, 07 जिला बीजापुर के स्वास्थ्य कर्मी होना पाया गया। 
  उपरोक्त सभी 08 व्यक्तियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा  2 (14) (20) (32) (36) (37), 39 (1)(अ) (ब) (द), 39 (3) (अ,ब,स), 43 (1) 44 (1) अ (II)(III)(IV)(V), 48 (क)  49 (क)-(अ,ब,), 49 (ख), 50, 51, 57 के तहत् गिरफ्तार कर पुछताछ की जा रही है।

पूछताछ के दौरान बीजापुर जिला में पदस्थ सउनि संतोष बघेल व रमेश अगनपल्ली का भी घटना में संलिपत्ता होना पाये जाने व साक्ष्य सबूत मिलने पर उक्त अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से घटना में सम्मलित अन्य व्यक्तियों के सम्बंध  मे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार व संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रकरण मेे सम्मलित अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पुलिस महानिरीक्षक,  सुन्दरराज पी., वन संरक्षक श्री मोहम्मद शाहिद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बस्तर  दीपक कुमार झा द्वारा जाॅच टीम को प्रकरण मे व्यावसायिक तरीके से विवेचना करते हूए प्रकरण मे सम्मलित सभी सम्बंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।

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