मदिरा दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालन हेतु अनुमति*
बस्तर संभाग ब्यूरो राजेश प्रसाद
जगदलपुर 07 अगस्त 2020/ कलेक्टर श्री रजत बंसल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेशानुसार नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बस्तर जिले के समस्त देशी मदिरा दुकान सी.एस. 2 (घघ), विदेशी मदिरा दुकानें एफ. एल. 1 (घघ) एवं मद्य-भण्डारण मद्यभाण्डागार को 07 अगस्त 2020 से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है।
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