बाजार में खाद की कालाबाजारी जोरो पर कृषि विभाग कुम्बकर्ण नींद में मंडी भवन में खाद्य- नमक व विस्फोटक रखना कानूनी अपराध - काशीराम ध्रुव सचिव

बाजार में खाद की कालाबाजारी जोरो पर कृषि विभाग कुम्बकर्ण नींद में
मंडी भवन में खाद्य- नमक व विस्फोटक रखना कानूनी अपराध - काशीराम ध्रुव सचिव


हिंदुस्तान समाचार जगदलपुर धनोरा/केशकाल। मानसून के दस्तक के साथ ही कृषक भाई खेती के कार्याें में व्यस्त व जोर पकड लिया है। इसी के साथ ही धनोरा के साप्ताहिक बाजार में खाद की काला 



बाजारी व अवैध विक्रेताओं द्वारा नकली व अमानक खाद बिक्री की शिकायते सूत्रों से लगातार पहॅुच रही है। साथ ही ऐसे उर्वरक विक्रेता जिन्हे जहां का र्लाइंसेस प्राप्त किया गया है। उन्हे नियमानुसार उसी स्थान पर उर्वरक का विक्रय करना है। जबकि नियमों को अनदेखी कर व्यापारी धनोरा के साप्ताहिक बाजार में 


खुलेआम खाद की बिक्री कर रहे है, साथ ही अमानक खाद भी सस्ते दामों में किसानों को बेच कर मुनाफा कमा रहे है, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, कि व्यापारियों द्वारा किसानों के नाम से खाद का ट्रांसपोर्ट किया जाना बताया जाता है, जबकि व्यापारी अवैध रूप से किसानो के नाम से उनके आधार कार्ड का अवैध उपयोग कर बडी मात्रा में खाद लाकर विक्रय कर रहे है। निश्चित की यह जांच का विषय है, कि कुछ गिने चुने किसान कई टन खाद का इतनी बडी मात्रा में कैसे उपयोग कर रहे है। इस प्रकार हो रही नियमों की अनदेखी व कालाबाजारी पर नियंत्रण लगाना तो दूर कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कुम्बकर्ण नींद में सोए हुये जान पडते है, इनमें न कार्यवाही की तत्परता दिखाई देती है, और न ही इच्छाशक्ति कहीं न कंही अवैध विक्रेताओं की कृषि विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत की आशंका की व्यक्त की जा रही है। व इन दिनों यहीं कृषि विभाग की इस लापरवाही व उदासीनता से कई किसान बर्बादी के कगार पर पहॅुच चुके है। यह इन दिनों क्षेत्र में चर्चा बना हुआ है विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार जिस व्यापारी को जिस स्थान का लाईसेंस दिया गया है, उसी स्थान पर अपनी दुकान में खाद की बिक्री कर सकते है, नियमानुसार लाईसेंस प्राप्त करने से पूर्व अपने विक्रय स्थल व गोदाम का नक्शा विभाग को प्रदान किया जाना होता हैं 
शासन के नियमानुसार अब खाद की बिक्री स्वाइप मशीन के द्वारा की जाती है, इसके बिना खाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके लिये आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया। उपरोक्त नियमों की अनदेखी करने वाले व अवैध व्यापारियों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत विक्रय लाईसेंस निरस्त कर एफ.आई.आर. का प्रावधान है। 
कृषि मंडी केशकाल अंतर्गत साप्ताहिक बाजार धनोरा उपमंडी में शासन की गोदाम से  अनाज रखने का सक्त निर्देश है, किन्तु धनोरा उपमंडी गोदाम में अनाज के स्थान पर व्यापारियों के खाद्य रखा जा रहा है, इस में मंडी अधिकारी/कर्मचारी के साथ खाद्य बिक्री व्यापारियों के गुप्त समझौता के तहत इस प्रकार की कार्य जोरों पर होेन की प्रबल संभावना व जन चर्चा जारों पर है। इस संबंध में मंडी कार्यालय केशकाल के प्रभाारी सचिव श्री काशीराम धु्रव से दिनांक 16 जुलाई 2021 को स्थानीय पत्रकारों ने जानकारी लेने पर बताया कि केशकाल मंडी अंतर्गत बाजार स्थल में संचालित उपमंडियों की गोदाम में केवल कृषि से प्राप्त आनाज रखने का सक्त निर्देश है। कृषि अनाज की स्थान पर उक्त गोदामों में कोई अन्य उर्वरक नमक व विस्फोट सामग्री नहीं रखने का सक्त आदेश/निर्देश है। मंडी सचिव काशीराम धु्रव केशकाल ने धनोरा उपमंडी गोदाम में उर्वरक रखने की जानकारी से साफ इंकार करते हुये मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की बात कहा है। 

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