गौण खनिज रेत और चूनापत्थर का अवैध परिवहन करते तीन वाहन जप्त



गौण खनिज  रेत और  चूनापत्थर का अवैध परिवहन करते तीन वाहन जप्त

हिंदुस्तान समाचार जगदलपुर 15 मई 2021/ कलेक्टर  रजत बंसल के निर्देशानुसार जिला खनिज जांच दल द्वारा 25 मई  को जिले के तहसील बस्तर क्षेत्र के पोटानार, छापर भानपुरी, लालबाग और तिरथुम क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान गौण खनिज चुना पत्थर से भरे तीन वाहन, रेत से भरे एक वाहन और मिट्टी ईंट के एक वाहन में अवैध परिवहन करते पाये जाने पर परिवहनकर्ताओं के विरूद्व खनिज का अवैध 


परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया। प्रभारी खनि अधिकारी ने बताया कि इस दौरान हाईवा क्रमांक सीजी 17 केटी 2445, सीजी 17 केएम 2279, टिप्पर क्रमांक सीजी 28 सी 0130 में चुना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए, टिप्पर क्रमांक सीजी 04 जेबी 7247 में रेत का अवैध परिवहन करते हुए और अपंजीकृत ट्रैक्टर में मिट्टी ईंट का बिना वैध अभिवहन पास के चालको द्वारा खनिजों का परिवहन करते पाये जाने पर खनिज मय वाहनों को जप्त किया गया।
इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्व पुनः इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरन्तर जांच की जा रही है।

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