पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, राशन दुकानों में मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश*
ब्यूरो रिपोर्ट राजेश प्रसाद
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, राशन दुकानों में मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश*
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ज्गदलपुर, 22 सितम्बर 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल द्वारा जिले के आकस्मिक भ्रमण के दौरान यह देखा गया है कि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, राशन दुकानों में लोग बिना मास्क के उपस्थित हो रहे हैं और उनके द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इसके बावजूद भी पेट्रोल पंप, गैस, एजेंसी, राशन, दुकान संचालकों द्वारा संबंधित वांछित सामग्री प्रदान की जा रही है। जो शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का उल्लंघन है।
इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा द्वारा जारी आदेश के तहत् जिले के समस्त पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, राशन दुकान संचालकों को निर्देशित किया गया है कि अपने संस्थान, दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाये पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, राशन दुकान में उपस्थित होता है तो उन्हें पेट्रोल, डीजल, गैस एवं राशन नहीं दिया जाए। साथ ही अपने संस्थान को नियमित रूप से सेनेटाईज करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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