अवैध नशीली प्रतिबंधित दवाई के विक्रय पर बस्तर पुलिस की कार्यवाहीबलीराम कश्यप वार्ड क्र0 43 सुलभ कॉम्पलेक्स नयामुण्डा जगदलपुर में की गई कार्यवाही

अवैध नशीली प्रतिबंधित दवाई के विक्रय पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही
बलीराम कश्यप वार्ड क्र0 43 सुलभ कॉम्पलेक्स नयामुण्डा जगदलपुर में की गई कार्यवाही
 आरोपी कुम्हारपारा माँ भवानी चौंक के पास जगदलपुर का स्थानीय निवासी
एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

जिला बस्तर जगदलपुर
 मौके पर औषधी निरीक्षक विनय ठाकुर द्वारा कार्यवाही दौरान किया परस्पर सहयोग
जप्त संपत्ति ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराईड युक्त केप्सूल व कफ सीरप कोडिन युक्त
कुल जप्त संपत्ति की अनुमानित कीमत-45,479.3 / - रूपये
नाम आरोपी- घासीराम पिता  बुधराम नाग, उम्र 30 वर्ष, निवासी कुम्हारपारा माँ भवानी
चौंक के पास जगदलपुर जिला बस्तर छ0ग0
हिंदुस्तान समाचार जगदलपुर उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  जितेन्द्र सिंह मीणा के नेतृत्व
में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी
तारतम्य में नशीली गोलियों और कफ सीरप को अपने पास रखकर बिक्री करने वाले व्यक्ति पर
कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि थाना बोधघाट को दिनांक 05.
03.2023 को सूचना प्राप्त हुआ था कि बलीराम कश्यप वार्ड क्रमांक 43 सुलभ कॉम्पलेक्स के पास
नयामुण्डा जगदलपुर के पास में किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से नशीली केप्सूल व कफ सीरप
को विकय करने की नीयत से ग्राहक की तलाश में है सूचना पर उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ
पुलिस अधीक्षक  जितेन्द्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल
एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट निरीक्षक दिलबाग सिंह
के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु बलीराम कश्यप वार्ड क्रमांक 43 सुलभ कॉम्पलेक्स के
पास नयामुण्डा जगदलपुर की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा बलीराम कश्यप वार्ड
क्रमांक 43 सुलभ कॉम्पलेक्स के पास नयामुण्डा जगदलपुर मे मुखबीर द्वारा बताये हुलिया के व्यक्ति
की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया जिससे पूछताछ पर उसने अपना नाम घासीराम पिता श्री
बुधराम नाग, उम्र 30 वर्ष, निवासी कुम्हारपारा माँ भवानी चौंक के पास जगदलपुर जिला बस्तर
छ०ग० का निवासी होना बताया जिसके कब्जे के सफेद रंग के एक्टिवा स्कूटी वाहन क्रमांक सी.जी.
17 के.बी. 0755 के डिक्की के अंदर सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर 50 नग रिलेक्स कफ
सीरप की 100 एम. एल. वाली प्लास्टिक सील बंद शीशी व पीवॉन स्पास प्लस केप्सूल कुल 64 नग
उक्त नशीली दवाई की कीमत 8119.3 /-
रूपये के साथ आरोपी के पास से एक नग वीवों कंपनी
का मोबाईल कीमती 7.000/-
रूपये, नगदी रकम 360/-
रूपये, व एक्टिवा स्कूटी वाहन अनुमानित
कीमती 30,000/-
रूपये जुमला सम्पत्ति की कीमत 45,479.3/-
रूपये बरामद हुआ उक्त प्रतिबंधित
केप्सूल व टैबलेट को रखने के संबंध में पूछताछ करने पर कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं
किया गया। जिसमें औषधि निरीक्षक श्री विनय ठाकुर से बरामद प्रतिबंधित कफ सीरप व केप्सूल का
पहचान व गणना कराये जाने बाद उनके द्वारा भौतिक सत्यापन उपरांत बरामद सीरप व केप्सूलों  मे

कोडीन तथा ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराईड की मात्रा होना बताया गया। मामले में आरोपी घासीराम पिता
श्री बुधराम नाग का कृत्य एन०डी०पी०एस० एक्ट की परिधि में आने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 21
(ए) एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत थाना बोधघाट में अपराध क्रमांक 51/2023 पंजीबद्ध कर
अनुसंधान में लिया गया है। मामले के आरोपी घासीराम नाग को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड
पर न्यायालय भेजा जा रहा है।
जप्त संपत्ति :-
 रिलेक्स कफ सीरप 100 एम.एल. वाला प्लास्टिक सीलबंद शीशी कल 50 नग
 पीवॉन स्पॉस प्लस कैप्शुल 64 नग
 नगदी रकम 360 /-
रूपये
निरीक्षक - दिलबाग सिंह,
उप निरी०- प्रमोद ठाकुर,
औषधि निरीक्षक-  विनय ठाकुर
एक नग पुराना इस्तेमाली वीवों कंपनी का मोबाईल कीमती 7.000/- रू०
 एक सफेद रंग की पुराना इस्तेमाली एक्टिवा वाहन कीमती करीब 30,000 /- रू०
सहायक उप निरी०- सतीश यादव, विष्णु प्रसाद देवांगन
प्र०आर०

आर० - मानकू राम कोर्राम, भूपेन्द्र नेताम
पवन श्रीवास्तव, नितेश मेश्राम, राजेश सिंह, उमेश चन्देल

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