राज्य सरकार ने दुकानों को सवेरे 5:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक संचालन की अनुमति दी
बस्तर संभाग ब्यूरो राजेश प्रसाद
राज्य सरकार ने दुकानों को सवेरे 5 से रात्रि 9 बजे तक संचालन की दी अनुमति
अनुमति प्राप्त दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छूट मिली
जगदलपुरपुर, 12 जून 2020 / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कारोबारियों की मांग और आमजन की सहुलित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अनुमति प्राप्त दुकानों, वाणिज्यिक और अन्य प्रतिष्ठानों को अब सवेरे 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। । पूर्व में राज्य सरकार द्वारा इन दुकानों को सवेरे 7.00 से शाम 7.00 बजे तक केवल संचालन की अनुमति दी गई थी जिसमें आंशिक संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालन की अनुमति प्राप्त सभी दुकानों, व्यवसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों को सवेरे 5.00 से रात्रि 9। 00 बजे तक खुले रखने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अब रात्रि की कर्फ़्यू अवधि रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। गुमाश्ता प्रावधान अनुसार साप्ताहिक अभियानन बंद करने के प्रावधान पूर्व अनुसार लागू रहेंगे। डुकनों के संचालन के संबंध में पूर्व में जारी अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
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